कावेरी जल विवाद: कर्नाटक ने नहीं माना आदेश तो भुगतेगा परिणाम: सुप्रीम कोर्ट
कावेरी नदी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कर्नाटक सरकार को चेताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कर्नाटक ने आदेश का पालन नहीं किया तो परिणाम भुगतना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडू को पानी देने के लिए कहा है. इसके साथ ही केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव हैं तो ये चिंता की बात नहीं है. कर्नाटक को अप्रैल और मई में तमिलनाडू को पानी देना चाहिए. इस संबंध में कर्नाटक सरकार अगले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दे कि उसने कितना पानी छोड़ा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट कर्नाटक विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं इसलिए ड्राफ्ट अभी स्वीकृत नहीं हो सका है.