SC/ST एक्ट में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एससी-एसटी एक्ट (SC/ST) में केंद्र सरकार (Modi government) के संशोधन को बरकरार रखा है. अब एससी-एसटी संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी.
दरअसल, 20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इसके बाद संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था. इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि एससी/एसटी पर अत्याचार करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई प्रावधान न होने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक तौर पर अपना फैसला बदला था.