सुप्रीम कोर्ट ने रथयात्रा के लिए सशर्त इजाजत दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ शर्तो के साथ पुरी रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी और राज्य सरकार और केंद्र से मिलकर काम करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अगर कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखती है तो उसे इस रथ यात्रा को रोकने की स्वतंत्रता है। रथ यात्रा 23 जून को निर्धारित है।

सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालत 18 जून के अपने आदेश को संशोधित करने के लिए तैयार है, जिसमें कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति और राज्य सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार रथ यात्रा निकाल सकते हैं। अदालत ने भक्तों की भीड़ जुटने की अनुमति दिए बिना बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से रथ यात्रा का निर्देश दिया। ओडिशा सरकार केंद्र के साथ समन्वय के लिए सहमत है।

अदालत ने कहा, “हम इस (रथ यात्रा) को केवल कुछ शर्तों पर निकालने की अनुमति दे रहे हैं।”

18 जून के अपने आदेश को याद करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके कारण कोविड-19 का कोई भी प्रसार विनाशकारी होगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं।

इसने कहा कि घर वापस जाने के बाद सभी का पता लगाना संभव नहीं होगा।

Related Articles

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427