ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली जमानत
सुशांत सिंह राजपूत केस में निकले ड्रग्स मामले में एनडीपीएस कोर्ट रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. रिया को 22 सितंबर तक जेल में रहना था. सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत याचिक खारिज कर दी है. कोर्ट ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल, दीपेश, बासित और जैद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है. कोर्ट ने दो दिन की सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 लोगों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है. रिया की एनडीपीएस एक्ट की धारा 16/20 के तहत गिरफ्तारी हुई है.
इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट ने रिया को 22 सितंबर तक एनसीबी की न्यायिक हिरासत दी थी. फैसला देर रात आने की वजह से उन्हें एक रात एनसीबी ऑफिस में बने लॉकअप में गुजारनी पड़ी थी. उसके अगले दिन यानि 9 सिंतबर को उन्हें मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट किया गया था. वह पिछले दो दिनों से यहां एक कैदी तरह रह रही हैं.
रिया की जमानत का विरोध
इस दौरान उनके वकील सतीश मानशिंदे ने सेशन कोर्ट में रिया और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर दो दिन तक सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान एनसीबी ने रिया और शौविक की जमानत का कड़ा विरोध जताया था. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि ये दोनों सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. हालांकि सतीश मानशिंदे ने दावा किया कि एनसीबी ने रिया को बयान के देने के लिए दबाव बनाया. उन्होंने रिया की मानसिक स्थिति बिगड़ने का भी अनुमान जताया है. उन्होंने कहा कि रिया के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है.
शौविक ने दिया रिया का साथ
सतीश मानशिंदे ने दावा कि रिया ने अदालत की सभी शर्तों का मानती हुई हैं. वहीं एनसीबी ने अपनी रिमांड कॉपी में बताया गया कि हालांकि उनके भाई शौविक ने बताया था कि वह ड्रग्स की डिलीवरी में रिया का साथ दिया करता था और उसके पेमेंट की जानकारी रिया के पास होती थी. रिया और बाकी गिरफ्तार लोगों शौविक, सैमुअल, दीपेश, कैजान, जैद, बासित के आमने-सामने बैठाकर हुई पूछताछ के आधार पर रिया की गिरफ्तारी हुई.