हिरण शिकार मामले में बढ़ी सलमान खान की मुश्किलें

जोधपुर. काला हिरण शिकार (Black Deer Hunting) और आर्म्स एक्ट (Arms Act) मामले में फिल्म एक्टर सलमान खान (Salman Khan) को जोधपुर की जिला एवं सेशन कोर्ट ने 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. दरअसल, इस मामले में सोमवार को सुनवाई चल रही थी. सलमान की याचिका पर काला हिरण शिकार मामले और राज्य सरकार की याचिका पर आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और सलमान को अगली सुनवाई तिथि पर खुद कोर्ट हाजिर होने का आदेश दिया गया.
सलमान ने पहले हाजिरी माफी की अपील की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था. अब 28 सितंबर को जोधपुर कोर्ट में सलमान को पेश होना होगा. ऐसे में सलमान आते हैं या फिर हाजरी माफी की अपील करते हैं, यह अभी तय नहीं है.

क्या है मामला
साल 1998 में सलमान खान जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर बताई गई. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा. सलमान खान को कांकणी हिरण शिकार में दोषी करार दिया गया है. सलमान के अलावा बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.

किसने पुलिस में शिकायत की

विश्नोई समाज के लोगों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की. इसके बाद वन्य विभाग और पुलिस दोनों सक्रिय हुए. तब तीन मामले सलमान और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज किए गए. सलमान के अलावा इसमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी थे, लेकिन उन सभी को अदालत ने बरी कर दिया.

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