नीरव मोदी की कंपनी के पूर्व निदेशक LOC रद्द करवाने पहुंचे कोर्ट
नयी दिल्ली। डायमंड कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी के एक पूर्व निदेशक ने पीएनबी फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया। एलओसी रद्द करवाने के लिए प्राधिकारों को निर्देश देने की मांग करते हुए अमेरिकी में रह रहे भारत के अनिवासी नागरिक संजय रिषि की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सीबीआई का जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने सीबीआई और मामले में जांच कर रही एसएफआईओ को भी नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई 25 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया। रिषि की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने हलफनामे में कहा कि आईपीसी के तहत जालसाजी , आपराधिक साजिश के कथित अपराधों और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत चार मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गयी और जब उन्हें समन जारी हुआ तो वह खुद भारत आए और सीबीआई की जांच में शामिल हुए।