महाराष्ट्र में कल से खुलेंगे स्वीमिंग पूल और सिनेमा हॉल, गाइडलाइन जारी
नई दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल खोलने को लेकर ऐलान कर दिया है. राज्य सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित स्वीमिंग पूल, योग संस्थान, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और इंडोर स्पोर्ट्स के संस्थान 5 नवंबर से फिर से खुलेंगे. सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन सभी जगहों पर जाने के लिए लोगों को कोविड 19 प्रोटोकॉल (सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना जरूरी है) का पालन होगो आवश्यक होगा. बता दें मार्च में सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल स्कूल सहित तमाम संस्थानों को कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया था.
अक्टूबर में खुल चुके थे होटल और बार
गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर माह में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और बार खोले जाने के आदेश दिए थे. राज्य में 5 अक्टूबर से होटल, रेस्तरां और बार खोने जाने के साथ गाइडलाइन भी जारी की गई थी. इस गाइडलाइन में इन जगहों पर लोगों के आने की कैपेसिटी 50 फीसदी होने को कहा गया था. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंडोर स्पोर्ट्स गेम्स, मल्टीप्लेक्स, ड्रामा थिएटर और योग संस्थानों में भी केंद्र की उन्हीं गाइलाइन्स का पालन करना होगा.
इन बातों का रखें ध्यान
सात माह बाद राज्य सरकार ने इन जगहों को 5 नवंबर से खोले जाने की अनुमति दे दी. केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50% दर्शकों को बैठने की इजाजत होगी, इससे ज्यादा नहीं. इसके अलावा दर्शकों को मास्क पहनना और आरोग्य सेतु ऐप रखना भी जरूरी होगा. सरकार की ओर से बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि थिएटर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की कोई चीज अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
केंद्र से 15 अक्टूबर को मिल गई थी थिएटर खोलने की अनुमति
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने की भी इजाजत दे दी थी लेकिन कुछ राज्यों ने तब सिनेमा हॉल जैसी भीड़ इकट्ठी होने वाली जगहों को ना खोलने का फैसला लिया था, जिसमें महाराष्ट्र भी था. देर से ही सही महाराष्ट्र ने अब सिनेमा हॉल खोलने का फैसला ले लिया है.