मध्यप्रदेश कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को मंजूरी दी
भोपाल । मध्यप्रदेश कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रस्तावित अधिनियम में दर्ज़ अपराध संज्ञेय और गैरजमानती होंगे। इसकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होंगे ।
उन्होंने बताया कि धर्म छुपाकर अथवा झूठा अभिनय करके अधिनियम के विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। एक ही समय में 2 या 2 से अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर 5 वर्ष-10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रु. के अर्थदंड की सज़ा होगी ।