कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा 50,000 रुपये मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

नई दिल्ली: देश में कोरोना की वजह से जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है। केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि मुआवजा उन मौतों के मामले में तो दिया ही जाएगा जो हो चुकी हैं, और अगर आने वाले दिनों में भी किसी की कोरोना की वजह से जान जाती है तो उसके परिजन को भी इतना ही मुआवजा दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कहा यह रकम राज्य, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड से देंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NDMA ने मुआवजे को लेकर गाइडलाइंस बनाई हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मुआवजे के लिए परिवार को जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस में आवेदन देना होगा। आवेदकों को इसके साथ ही करोना से हुई मौत का प्रमाण पत्र,मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को केंद्र सरकार ने आपदा घोषित किया हुआ है और आपदा की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन मुआवजे के हकदार होते हैं।

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