Covid-19: विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सख्‍त हुए न‍ियम, आज से 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी

भारत में प‍िछले कुछ द‍िनों से कोरोना और ओमिक्रॉन ने जमकर रफ्तार पकड़ी है. इसको देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एक गाइलाइंस जारी की है. इसके मुताब‍िक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा. आठवें दिन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा. यह गाइलाइंस आज से जारी हो रही है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय ल‍िया कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी. उन्हें पहले होम क्वारंटीन में रहना होगा. इसके आठ दिन बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा.

विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए पूरी गाइडलाइंस

– सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में पूरी और सही सूचना देनी होगी. यात्रा तिथि से 14 दिन पहले तक की गई अन्य यात्राओं का विवरण भी देना होगा.

– यात्री को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा. ये टेस्ट यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पहले का हो. टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना होगा.

– हर यात्री को लिखकर देना होगा कि वे क्वारंंटीन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे.

– कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद यात्री 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहेंगे और आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा.

– आठवें दिन किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के रिजल्ट को भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा. नेगेटिव आने के बाद भी अगले 7 दिनों तक अपनी सेहत को सेल्फ-मॉनिटर करना होगा.

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