कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए नेशनल असेंबली का 10: 30 बजे सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने अविश्वास मत खारिज किए जाने के बाद के उठाए गए सभी कदमों को रद्द कर दिया.