दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, दूसरे मामले मिली उम्र कैद
गाजियाबाद की एक अदालत ने 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित दो मामलों में सोमवार को आतंकवादी वलीउल्ला को फांसी की सजा सुनाई है। जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्ला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया। गौरतलब है कि सात मार्च, 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। उसी शाम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक बरामद किए गए थे। वाराणसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से गिरफ्तार किया था।बता दें कि वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने इनकार कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह केस गाजियाबाद जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी ठहराया था।