एके-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा

पटना. मोकामा से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को लदमा स्थित अपने पुश्तैनी घर में AK-47 और ग्रेनेड रखने के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. अनंत सिंह अपने घर से एके-47 और ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में दोषी पाये गए थे. इस केस में मंगलवार को पटना में अनंत सिंह को ये सजा सुनाई गई. पुलिस दावे पर मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अनंत सिंह दोषी करार दिए गए थे और अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस केस में अपना निर्णय सुनाया है. मोकामा के विधायक अनंत सिंह अभी पटना की बेऊर जेल में बंद हैं

बिहार के बाहुबली विधायक माने जाने वाले अनंत सिंह के खिलाफ चल रहे इस मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा था. आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था. यहां यह भी बता दें कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया.इस केस में सुनवाई के दौरान नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस वालों को कोर्ट में पेश किया था तो दूसरी ओर अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने 33 गवाह पेश किए. दोनों पक्षों की सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.गौरतलब है कि वर्ष 2019 में पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार एके 47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे. इसी आधार पर 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इस मामले में पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की अदालत में बहस पूरी हो गई है. इस केस की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह की ओर से विधायक अनंत कुमार सिंह एवं केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी थी. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था.

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