बिना आरक्षण होगा यूपी निकाय चुनाव,HC ने सुनाया फैसला
Lucknow: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं. यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया.