निकाय चुनाव में UP सरकार ने किया OBC आयोग का गठन

U.P.: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव(Uttar Pradesh civic elections) में ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation)  को लेकर यूपी सरकार ने OBC आयोग का गठन कर दिया है. निकाय चुनाव से संबंधित पिछड़ा आयोग बनाया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर चुनाव कराने का आदेश दिया है. इस फैसले को लेकर यूपी सरकार ने अब आयोग का गठन कर दिया है. पिछड़ा आयोग में 5 सदस्य होंगे. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) राम अवतार सिंह आयोग की अध्यक्षता करेंगे.आयोग में अध्यक्ष के साथ ही चार सदस्यों को नामित किया गया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई. अब ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. पिछड़ा आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे.

आरक्षण के लिए OBC आयोग का गठन

बता दें कि मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसीआरक्षण के कराने का आदेश दिया था. इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी, 2023 तक संपन्न करा लिया जाए.

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