क्यों नहीं मिल रही है मनीष सिसोदिया को जमानत?
New Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) में अपील करेंगे. आबकारी नीति मामले में ईडी (ED) ने मनीष सिसोदिया को बीते 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में ईडी ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति यानी जनता की सहमति मिली थी. कोर्ट में ईडी ने कहा कि दरअसल जनता से जो राय ली गई थी वह जाली थे. बता दें कि केजरीवाल सरकार महत्वपूर्ण नीति या कोई बड़ा कदम उठाने से पहले जनता से राय मांगती है. इसके लिए अरविंद केजरीवाल ईमेल और टोल फ्री नंबर जारी करते हैं.
बता दें कि इससे पहले अदालत ने गुरुवार को सीबीआई के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक बढ़ा दिया था. आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने जमानत याचिका के विरोध में कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है. इसलिए सिसोदिया को छोड़ने से जांच प्रभावित होने का खतरा होगा.
बता दें कि पिछली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है. ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया के जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी.
ED ने कोर्ट में क्या दी दलील
ईडी ने अपने दलील में कहा कि आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कथित घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बहुत बड़ी भूमिका है. सीबीआई ने कई गवाहों से पूछताछ में सिसोदिया के खिलाफ बड़ा सबूत इकट्ठा किया है. ऐसा ही एक आरोप जस्टिस डी के शर्मा के न्यायलय में सीबीआई ने पिछले दिनों लगाया था. इस आरोप में बताया गया है कि आबकारी नीति को बनाने के लिए ली गई जनता की राय जाली थी. सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस नीति के बारे विशेष समिति की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया था.
क्या है शराब घोटाला जिसमें फंसे मनीष सिसोदिया
शराब घोटाले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं। जहां सीबीआई शराब नीति में अनियमितता व भ्रष्टाचार को लेकर जांच कर रही है, वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है।दोनों ही इस मामले में मनीष सिसोदिया को सबसे बड़ा आरोपी मानती है।
- भ्रष्टाचार मामले में 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
- मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने नौ मार्च को किया था सिसोदिया को गिरफ्तार
- मनीष सिसोदिया 60 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं
- भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया विजय नायर, बुच्ची बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया है, जबकि ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें मनीष समेत अन्य पांच भी शामिल हैं।
- मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र व दो पूरक आरोप पत्र में आरोपितों की संख्या 25 हो चुकी है
- सिसोदिया ने मामले में की गई प्राथमिकी को रद करने व जमानत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 28 फरवरी को शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार करने से इन्कार कर हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाने को कहा।
- सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका निचली अदालत ने 31 मार्च को खारिज कर दी थी। सिसाेदिया ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती है और इस पर निर्णय अभी लंबित है। वहीं, मनी लांड्रिंग के ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एसेन्यू कोर्ट आज निर्णय सुनाएगा
- सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। हालांकि, सीबीआई ने समीर महेंद्रु, गौतम मुथा, अरुण पिल्लई, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। मनीष सिसोदिया को छोड़कर सीबीआई मामले में सभी को जमानत मिल चुकी है।
- सीबीआई की प्राथमिकी में इनके हैं नाम
- मनीष सिसोदिया, पूर्व उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
- आरव गोपी कृष्ण, तत्कालीन आयुक्त, आबकारी विभाग, दिल्ली
- आनंद तिवारी, तत्कालीन उपायुक्त, आबकारी विभाग, दिल्ली
- पंकज भटनागर, सहायक आयुक्त (आबकारी), दिल्ली
- विजय नायर, पूर्व सीईओ, मेसर्स ओनली मच लाउडर, मुंबई
- मनोज राय, मैसर्स पर्नाड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी, लखनऊ
- अमनदीप ढल, निदेशक, मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्रा, लि. दिल्ली
- समीर महेंद्रू, प्रबंध निदेशक, इंडोस्पिरिट ग्रुप, दिल्ली
- अमित अरोड़ा, निदेशक, मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
- मेसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
- सनी मानेश अरोड़ा, दिल्ली
- मेसर्स महादेव लिकर्सरवाह, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स महादेव लिकर्स, दिल्ली
- अरुण रामचंद्र पिल्लई, बेंगलुरु
- अर्जुन पांडेय, गुरुग्राम
- अन्य अज्ञात
सीबीआई के आरोप पत्र में आरोपित
- मनीष सिसोदिया
- विजय नायर
- अभिषेक बोइनपल्ली
- समीर महेंद्रू
- गौतम मुथा
- अरुण आर पिल्लई
- कुलदीप सिंह
- नरेंद्र सिंह
- मनीष सिसोदिया
- अमनदीप सिंह ढल
- बुच्ची बाबू
- अर्जुन पांडे
ईडी के आरोप पत्र में आरोपित
- समीर महेंद्रू
- विजय नायर
- पी सरथ चंद्रा
- बिनाय बाबू
- अभिषेक बोइनपल्ली
- अमित अरोड़ा
- गौतम मल्होत्रा
- राजेश जोशी
- राघव मंगुंटा
ईडी के आरोप पत्र में अब तक इनका नहीं आया नाम
- मनीष सिसोदिया
- अमनदीप ढल
- अरुण पिल्लई