MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती: SC ने फैसला सुरक्षित रखा
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में उपराज्यपाल द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा कि एमसीडी में एल्डरमैन की मनोनीत करने की शक्ति एलजी को देने का मतलब है कि वो चुनी गई निकाय को अस्थिर कर सकते हैं।
बता दें, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें एमसीडी में एलडरमैन को मनोनीत करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के अधिकार को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने पहले सवाल किया कि क्या एमसीडी में 12 विशिष्ट लोगों का नामांकन केंद्र के लिए इतनी चिंता का विषय है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एमसीडी में सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति एलजी के पास होने का मतलब है कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं।