पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, 22 मई तक गिरफ्तारी पर रोक
New Delhi: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स रखने और सेवन के सभी आरोपों से बरी होने के एक साल बाद यह मामला एक बार फिर भारत में सुर्खियां बटोर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े बुधवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने समीर को 22 मई तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाने की स्वतंत्रता दे दी है। हालांकि, सीबीआई के सामने समीर वानखेड़े को 18 मई को पेश होना है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े पर अभिनेता के परिवार से 250 मिलियन रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। सोमवार को समीर भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक शिकायत में नामजद पांच लोगों में शामिल था।
वानखेड़े ने हाईकोर्ट में दी थी ये दलील
वानखेड़े ने डिप्टी डीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि एनसीबी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और भ्रामक हैं।
आपको बता दें कि 11 मई को सीबीआई एक एफआईआर की थी। इसमें 5 लोगों के नाम शामिल है। एफआईआर में 2008 बैच के आईआरएस अफसर समीर वानखेडे़, एनसीबी के 2021 के सुप्रीटेंडेंट विश्वविजय सिंह, खुफिया अधिकारी आशीष रंजन, केपी गोसावी और सांबिल डिसुजा का नाम शामिल है। इन पांचों के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश रचने के मामले में अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई।