आजम खां को राहत, भड़काऊ भाषण मामले में , स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा के आदेश को किया खारिज
New Delhi: रामपुर (Rampur) के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) ने बुधवार को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है. खास बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी.
रामपुर की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच केस में सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया. हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी. लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था.
हालांकि बीते साल इस केस में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ था.