इमरान खान को बड़ी राहत, तोशखाना मामले में मिली जमानत
Isalamabad: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत का फैसला पलटते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इमरान खान को जमानत पर रिहा करने के आदेश के साथ ही पाकिस्तान चुनाव आयोग को उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने से रोक दिया है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंड पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप है। इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पांच अगस्त को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। क्रिकेटर से नेता बने इमरान को 2018 से 2022 के बीच उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई थी।
क्या कहा इस्लामाबाद कोर्ट ने?
इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने कहा है कि वह इमरान खान के मामले में विस्तृत निर्णय बाद में जारी करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तोशखाना मामले में आया फैसला इमरान खान के लिए बड़ी कानूनी जीत कही जा सकती है। क्योंकि तोशखाना मामले में ही दोषाी पाए जाने पर इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जो कि इमरान खान के लिए बड़ा झटका था। क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व पीएम लगातार रैलियों में यह बात कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराए जाएं। उनकी रैलियों में अपार जनसमूह उमड़ रहा था। जब चुनाव में उन्हें जीत के आसार नजर आ रहे थे, तभी तोशखाना मामले में उनके चुनाव लड़ने पर लगी रोक उनके लिए कुठाराघात के समान थी। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशखाना मामले में जमानत देकर इमरान खान को बड़ी राहत दी है।