सरकार ने X, यूट्यूब और टेलीग्राम को भेजा नोटिस, इस मामले का कंटेट परोसा तो होगी कार्रवाई
New Delhi: केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म X, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस इसलिए भेजा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़ा कोई कंटेंट मौजूद नहीं है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये सुनिश्चित करना होगा. अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं.
इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के प्रति अब भारत सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है.मंत्रालय की ओर से एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने की चेतावनी भी दी गई है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित आश्रय वापस ले लिया जाएगा.
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस तरह की व्यवस्था करें, जिससे बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट अपने आप डिटेक्ट होकर ब्लॉक हो जाए. इसके लिए अपने एल्गोरिदम को बदलें और अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को भी सुधारें. नोटिस में कहा गया है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आईटी अधिनयम 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) का उल्लंघन माना जाएगा. यदि ऐसा किया गया तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें कानून के दायित्व से बचाने वाली सुरक्षा वापस ले ली जाएगी.