मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने की जेट एयरवेज पर की कार्रवाई, 538 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
New Delhi: जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नरेश गोयल और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
ईडी ने बुधवार को बंद हो चुकी एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी लंदन, दुबई और विभिन्न राज्यों में स्थित 538 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है।
538.05 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपने बयान में बताया कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत 538.05 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की है। इन संपत्तियों पर ईडी का एक्शन ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर 17 आवासीय फ्लैट/बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड, जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के संस्थापक अध्यक्ष नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं।