बिलकिस बानो के दोषियों को दो हफ्तों में सरेंडर करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 11 दोषियों की सजा माफ की गई थी. कोर्ट ने दो हफ्तों में दोषियों को सरेंडर करने के लिए कहा है.सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी का आदेश खारिज करते हुए कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं थी. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है.
बिलकिस बानों के दोषियों को पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार ने एक अप्रचलित कानून की मदद से रिहा कर दिया था. जिससे विपक्ष, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज में निंदा और आक्रोश की लहर थी. बिलकिस बानो ने कहा था कि उन्हें रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. वहीं इनकी रिहाई के फैसले को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिलकिस बानो के हक में आया है.