“मुझे अयोग्य क्यों नहीं घोषित किया…”, उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले पर उठाए सवाल
Maharastra:महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को “असली” शिवसेना राजनीतिक दल बताए जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, “आज जो स्पीकर का आदेश आया है वह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत फैसला लिया है…हम ये लड़ाई आगे लड़ेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है…”
उन्होंने आरोप लगाया कि नार्वेकर को शिंदे गुट ने पद पर बिठाया था. “जिस तरह से उन्होंने नार्वेकर को बैठाया, यह स्पष्ट था कि उनकी मिलीभगत थी. मैंने कल अपना संदेह व्यक्त किया था कि यह लोकतंत्र की हत्या करने की एक चाल है… हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है या नहीं.”
उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए याचिका दाखिल की थी. मामले में देरी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की आखिरी तारीख तय की. वहीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल की थी. दोनों तरफ से दाखिल याचिका को स्पीकर ने खारिज कर दिया. ये फैसला उद्धव गुट के लिए खासतौर पर झटका माना जा रहा है.