चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में हाईकोर्ट ने दी तीन हफ्ते की तारीख
Chandigarh: चंडीगढ़ मेयर विवाद में हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 26 फरवरी को होगी. बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हुआ था. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है. बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने उनके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शिकस्त देकर मेयर के पद पर कब्जा कर लिया है.
बीजेपी की इस जीत पर आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया है. ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है. इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे. इस दौरान इंडिया गठबंधन के 20 में से 8 वोटों को अवैध करार देते हुए बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को विजय घोषित कर दिया गया. कुलदीप कुमार ने रद्द किए गए 8 वोटों को चैलेंज करने और चुनाव का सारा मैटेरियल जब्त करने की अपील की है.
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है. याचिका में कहा गया है कि वोटों की गिनती के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने मतपत्रों से छेड़छाड़ की थी. जिसके बाद उनके 8 वोट को रद्द कर दिया गया. कुलदीप कुमार ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है. याचिका में उन्होंने चुनाव को रद्द करने की मांग के साथ ही चुनाव से जुड़ा सारा मैटेरियल जब्त करके दोबारा नए सिरे से हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी की मौजूदगी में चुनाव कराया जाए.