सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जाना होगा जेल
New Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई झेल रहे दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है।
सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनको सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।