Protem Speaker in Lok Sabha: कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब होंगे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, कौन होता है प्रोटेम स्पीकर
Protem Speaker in Lok Sabha: लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार अपना कामकाज संभाल चुकी है. अब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा. इस सत्र में लोकसभा के नवनिर्वाचित सभी सांसदों को पद की शपथ दिलाई जाएगी. इसी सत्र में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा. जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता, तब तक लोकसभा की कार्रवाई का संचालन प्रोटेम स्पीकर ही करेगा.
Protem Speaker in Lok Sabha: कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब होंगे लोकसभा में प्रोटेेम स्पीकर
कटक क्षेत्र से भर्तृहरि महताब ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. वह यहां से बीजू जनता दल के टिकट पर लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे.
अब भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होंगे. भर्तृहरि महताब ही नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे. प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी कहा जा सकता है. प्रोटेम स्पीकर को रोजमर्रा की कार्यवाही करवानी होती है. भतृहरि महताब नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे.
Protem Speaker in Lok Sabha: कैसे चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर?
नई लोकसभा चुने जाने के बाद जब संसद में स्पीकर का पद खाली हो तो वह जिम्मेदारी एक सदस्य की ओर से निभाई जाती है. इस कार्य के लिए राष्ट्रपति की ओर से चुने गए एक लोकसभा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है. अमूमन लोकसभा में सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाले सबसे वरिष्ठ सदस्य को इस कार्य के लिए चुना जाता था.
ये लिस्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी जाती है. वो एक सदस्य की पहचान प्रोटेम स्पीकर के रूप में करते हैं. इसके अलावा तीन और सदस्यों को पहचाना जाता है, जिनके सामने मंत्री शपथ ले सकते हैं. पीएम की मंजूरी के बाद, इन पदों के लिए चुने गए सदस्यों की सहमति ली जाती है. ये काम संसदीय कार्य मंत्री करता है.
चूंकि प्रोटेम स्पीकर एक साथ इतने लोगों को शपथ नहीं दिला सकता, इसलिए अमूमन राष्ट्रपति की ओर से लोकसभा के तीन अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी नियुक्त किया जाता है. वे तीनों भी सांसदों को अपने सामने पद की शपथ दिलाते हैं.
Protem Speaker in Lok Sabha: राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ
प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाती है. इसके बाद मंत्री राष्ट्रपति को एक नोट सौंपते हैं, जिसमें प्रो-टेम स्पीकर और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति मांगी जाती है. वे शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय भी तय करते हैं.
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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मंत्रालय प्रोटेम स्पीकर और अन्य सदस्यों को उनकी नियुक्तियों के बारे में सूचित करता है, और अंत में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाते है. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य तीन सदस्यों को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं.