मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: आरोपी बृजेश ठाकुर की पत्नी सहित 6 अन्य की संपत्ति होगी जब्त

जेल में बंद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के आरोपी बृजेश ठाकुर की पत्नी और छह अन्य की संपत्ति जब्त होने के आदेश हो गए हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जिला अधीक्षक ने शुक्रवार को बृजेश ठाकुर की पत्नी और एनजीओ सेवा संकल्प समिति के छह सदस्यों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है. यही एनजीओ वो शेल्टर होम चलाता था.

इस मामले में कथित तौर पर संलिप्तता और आर्म्स एक्ट में आरोपी बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है. 17 नवंबर को कोर्ट ने वर्मा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था. मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके करीबी सहयोगियों को सीबीआई ने अब तक गिरफ्तार किया है. बिहार सरकार ने संकल्प सेवा समिति का लाइसेंस भी अगस्त में ही रद्द कर दिया था. बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (टीआईएसएस) ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीने तक रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था.

मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है. पीड़ित कुछ बच्चियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता था फिर उनके साथ रेप किया जाता था. इस दौरान उनके साथ मारपीट भी होती थी. पीड़ित लड़कियों ने बताया कि जब उनकी बेहोशी छंटती थी और वो होश में आती थीं तो खुद को निर्वस्र (बिना कपड़ों) पाती थीं.

28 जुलाई को सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू की थी. इस केस में लगभग 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज है.

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