चंडीगढ़ के मेयर होंगे AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया विजेता
Chandigarh: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग आफिसर अनिल मसीह ने जो भी किया है वह लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह कोर्ट के समक्ष पेश हुए. दोनों ओर से दलीलें दी गईं. सीजेआई ने भी साथी जजों जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के साथ बैलेट चेक किए और उन सभी 8 बैलेट पेपर को वैध माना जिन्हें रिटर्निंंग आफिसर द्वारा अवैध घोषित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर स्पष्ट तौर पर दोषी हैं, बैलेट पेपर खराब नहीं किए गए थे, वे बाकायदा फोल्ड थे और रबर स्टैंप भी थी. इससे साफ है कि मसीह की भूमिका दो स्तर पर गलत है. पहला तो उन्होंने चुनाव खराब किया और दूसरा इस अदालत के सामने झूठ बोला. ऐसे में उनके खिलाफ कदम उठाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना हे कि जो मसीह ने निर्णय दिया है गिनती के बाद वह कानून के मुताबिक नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिका में ये अपील की गई है कि चुनाव नए सिरे से कराए जाएं. इसके अलावा अन्य राहत की भी मांग की गई है. हमारा मानना है कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए. हालांकि अनिल मसीह की ओर से जो किया गया है वह लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है. इसीलिए अदालत अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने का जिम्मा रखती है. यदि अमान्य करार दिए गए 8 वोटों को जोड़ लिया जाए तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पास कुल 20 वोट होते हैं. ऐसे में न्याय यही है कि मौजूदा चुनाव को बरकरार रखा जाए. ऐसे में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी हैं.
यह INDIA गठबंधन के लिए बड़ी जीत है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को गलत तरीके से जिताया गया था. जनतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम है. यह INDIA गठबंधन के लिए बड़ी जीत है, एकजुट होकर ही बीजेपी को हराया जा सकता है. केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे बीजेपी ने वोटों की चोरी कर ली. यह चंडीगढ़ के लोगों की जीत है, उन्हें बधाई.
SC ने रिटर्निंग ऑफिसर को लगाई थी फटकार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप में अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात भी कही है. कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से चुनाव कराने के बजाए 30 जनवरी को हुए मतदान के आधार पर ही चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव होना चाहिए.
मेयर चुनाव में क्या हुआ था?
बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे. संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई. दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था. इस पर काफी बवाल कटा. एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की.