OBC आरक्षण मामले में बोले याेगी आदित्यनाथ, पहले आरक्षण फिर चुनाव
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया। इसको लेकर राज्य की राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के लिए इसे झटका माना जा रहा है। वहीं, विपक्ष राज्य की योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। इस सब के बीच हाई कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की प्रतिक्रीया भी आई है। योगी ने साफ तौर पर कहा कि कि पहले प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल, कोर्ट ने निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं।
योगी का ट्वीट
योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!