AK-47 मामले में बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार, 21 जून को सजा पर होगी बहस
पटना की बेऊर जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ चल रहे प्रतिबंधित आधुनिक हथियार एके-47 और हैंड ग्रैनैड बरामदगी मामले में मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। 21 जून को सजा के बिन्दु पर सुनवाई होगी। पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस पूरा होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे ने यह फैसला सुनाया।
एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले विधायक अनंत सिंह और केयर टेकर सुनील राम पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था। इसके बाद इस कांड में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद विधायक अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने कुल 33 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की ओर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी।
इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया है। इस कांड का स्पीडी ट्रायल चलाया गया है। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन ए एसपी लिपी सिंह ने किया था और विधायक अनंत कुमार सिंह और केयर टेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था।
क्या है पूरा मामला?
पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के पैत्रिक घर बाढ़ थाना के लदवां गांव में काफी पुलिस बल के साथ छापामारी 16 अगस्त 2019 को थी। इसमें पटना पुलिस वरीय पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस ने छापामारी में मोकामा विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47,33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामदगी को लेकर एफआइआर दर्ज किया था। बाढ़ थानाध्यक्ष सूचक बन कर एफआइआर दर्ज किया था। इस कांड का अनुसंधान तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने किया था।
लुकआउट नोटिस भी हुआ था
इस कांड में पटना पुलिस मोकामा विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। फरार चल रहे मोकामा विधायक दिल्ली के साकेत कोर्ट में अगस्त में सरेंडर किया था। इसके बाद पटना पुलिस ने विधायक अनंत सिंह को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लेकर पटना के कोर्ट में पेश किया था।