ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद HC ने खारिज की मस्जिद समिति की याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में 12 सितंबर, 2022 को वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। वाराणसी जिला अदालत ने  पिछले साल दायर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 की याचिका को खारिज कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में दायर हिंदू उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की गई थी। पिछले साल दिसंबर में जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि मस्जिद समिति ने अक्टूबर 2022 में उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके कुछ दिनों बाद वाराणसी कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा पूजा की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी।

अपने आदेश में वाराणसी के जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा था कि वादी का मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और यूपी द्वारा वर्जित नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 जैसा कि अंजुमन मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दावा किया जा रहा था।

Related Articles

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427