अतीक अहमद के वकील को उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बनाया आरोपी
Prayagraj: उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के वकील खान शौलत हनीफ को साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया गया है। प्रयागराज स्थित धूमनगंज थाने की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस उपायुक्त (नगर) दीपक भूकर का कहना है कि जांच के दौरान खान शौलत हनीफ के खिलाफ सबूत मिले हैं।
खान शौलत हनीफ का नाम धूमनगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत जोड़ा गया है। दीपक ने बताया कि विवेचना के दौरान उमेश पाल की हत्या से पहले खान शौलत हनीफ द्वारा अतीक के बेटे असद को उमेश पाल की फोटो भेजने का मामला सामने आया है।
नैनी जेल में बंद है शौलत
पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमेश पाल अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा पाने के बाद नैनी जेल में बंद खान शौलत हनीफ से पूछताछ के लिए पुलिस जल्द ही अदालत में रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस घटना के अगले दिन 25 फरवरी को धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें कि बीते 28 मार्च को यहां की एक विशेष अदालत ने उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद, खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को नैनी सेंट्रल जेल में बंद किया गया, जबकि अतीक अहमद को साबरमती जेल भेज दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के संबंध में पूछताछ के लिए अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। दोनों की 15 अप्रैल, 2023 को मेडिकल जांच के लिए काल्विन अस्पताल जे जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।