बाहुबली मुख्तार अंसारी की कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी रिमांड की अवधि

Prayagraj: पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मनी लांड्रिंग केस में ईडी स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की 5 दिनों की कस्टडी रिमांड बढ़ा दी है जिसके बाद अब बाहुबली मुख्तार अंसारी को 28 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी रिमांड में रहना होगा. इस दौरान ईडी के अफसर मुख्तार अंसारी से मनी लांड्रिंग केस में आगे की पूछताछ करेंगे.

पिछले 17 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को ईडी ने 14 दिसंबर को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया था. शुक्रवार की दोपहर 2 बजे ईडी की कस्टडी रिमांड पूरी होने से पहले मुख्तार अंसारी को ईडी दफ्तर से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ईडी स्पेशल कोर्ट यानि सेशन कोर्ट प्रयागराज में पेश किया गया. कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ईडी के अधिवक्ताओं ने 5 दिन कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की. अर्जी में ईडी के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि कुछ अन्य बिन्दुओं पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ करना बाकी है. हालांकि मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध भी किया. मुख्तार अंसारी के वकीलों ने मुख्तार के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध किया.

हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 5 दिन की ईडी की रिमांड मंजूर कर ली. कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्तार अंसारी के वकील अजय श्रीवास्तव को हर दिन आधे घंटे के लिए मिलने की भी इजाजत दी है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके वकील अजय श्रीवास्तव ईडी की पूछताछ में कोई दखल नहीं देंगे. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराने और कस्टडी रिमांड के दौरान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई है कि पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री या टॉर्चर नहीं करेंगे. ईडी की अर्जी पर सेशन जज संतोष कुमार राय ने यह फैसला सुनाया है.

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