कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
New Delhi: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा(Pawan Kheda) पर बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी पुलिस और असम पुलिस को FIR एक साथ करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि खेड़ा के खिलाफ जो मामले अलग-अलग राज्यों में दर्ज है उन्हें एक जगह कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है।
इससे पहले पवन खेड़ा को आज दिल्ली हवाईअड्डे पर विमान में सवार होने से रोक दिया गया, क्योंकि असम पुलिस ने उन्हें रोकने का अनुरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नियमों के तहत असम पुलिस की अपील पर ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे। तभी उन्हें रायपुर जाने से रोका गया। कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।
पवन खेड़ा की दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। तीन शहरों में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं।
पवन खेड़ा ने क्या कहा?
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को कहा कि वह लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतारे जाने के बाद जब दिल्ली पुलिस उन्हें ले गई तो खेड़ा ने कहा, “हम देखेंगे (किस मामले में वे मुझे ले जा रहे हैं). यह एक लंबी लड़ाई है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं.” कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के पिता के संदर्भ में खेड़ा (Pawan Kheda) की ओर से कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर असम पुलिस (Assam Police) ने मामला दर्ज किया है.