इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को कोर्ट ने बताया अवैध, 7-7 साल की सजा
Isalamabad: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर प्लेयर इमरान खान को इस बार नॉन – इस्लामिक (Iddat Case) विवाह मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी संग 7 – 7 साल की सजा हुई है। इसके पहले दोनों को तोशाखाना मामले में 10 – 10 साल की सजा हुई थी। कोर्ट ने दोनों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा रावलपिंडी की सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में सुनाई गई। फैसले के वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद रहे। इस मामले की सुनवाई एक दिन पहले तक हुई थी। जिसके बाद वरिष्ठ सिविल जज कुदरतुल्लाह ने आज फैसला सुनाया। इस केस को बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर मेनका ने इमरान खान के खिलाफ दायर किया था। दायर याचिका में खावर मेनका ने कहा था कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी और इमरान खान ने गैर इस्लामी और अवैध निकाह किया है।
इस्लाम में शरियत के मुताबिक, किसी मुस्लिम महिला के शौहर के इंतेक़ाल यानी मृत्यु के बाद कुछ वक्त के लिए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होती है, यही इद्दत है. इद्दत के वक्त यानी एक तय समय के लिए महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती. इस तय किए गए वक्त को ही इद्दत कहा जाता है. ये वक्त 4 महीने 10 दिन का होता है. इस दौरान महिला पर गैर मर्दों से पर्दा भी जरूरी होता है.