Delhi News: किसानों का ‘दिल्ली चलो मार्च’… राजधानी में महीनेभर तक धारा 144 लागू
New Delhi: दिल्ली में किसान संगठनों के ‘दिल्ली चलो मार्च’ के आह्वान से पहले राष्ट्रीय राजधानी में महीने भर के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. द टेलीग्राफ के अनुसार, इस दौरान सभा, जुलूस या रैलियों और लोगों को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली के कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस और सड़कों और मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है. उनका यह आदेश 12 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक लागू रहेगा. मालूम हो कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और कई अन्य किसान यूनियनों और संघों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो मार्च’ की घोषणा की है. किसानों के मार्च में पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है.
एमएसपी (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं. इनका मकसद संसद भवन का घेराव कर सरकार पर अपनी मांगें मनवाने का दबाव बनाना है.
धारा-144 समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगाई जाती है. इस दौरान इलाके में चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते.