इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया की 2 वर्ष की सजा पर आगरा जिला जज की अदालत ने लगाई रोक

Agra: पूर्व केंद्रीय मंत्री व इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को सजा के मामले में दाखिल अपील काे सत्र न्यायालय ने स्वीकृ़त कर लिया। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा शनिवार को सुनाई गई दो वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने को स्थगित कर दिया है। मामले में सुनवाई के लिए जिला जज ने 11 सितंबर की तिथि तय की है।

ये था मामला

नवंबर 2016 में साकेत माल स्थित टोरेंट के कार्यालय में मैनेजर से मारपीट और बलवे के आरोप में आगरा के तत्कालीन सांसद (वर्तमान में इटावा) राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध हरीपर्वत थाने में अभियोग दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया था। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें बलवा और मारपीट को दोषी माना था। कोर्ट ने सांसद को वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था।

सांसद के अधिवक्ताओं की ओर से सजा के विरुद्ध जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की गई थी। जिस पर दोपहर बाद सुनवाई के बाद अपील को स्वीकृत करते हुए सत्र न्यायालय ने सजा और जुर्माना स्थगित कर दिया। मामले में अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को नियत की गई है।

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