INX मीडियाः चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
नई दिल्लीः INX मीडिया हेराफेरी से जुड़े सीबीआई केस में गुरुवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चिदंबरम की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.जबकि न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका चिदंबरम ने वापस ली.बता दें कि चिदंबरम ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है. दरअसल, रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर को खत्म हो रही है. इससे पहले सीबीआई रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका चिदंबरम से सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी.
चिदंबरम फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर द्वारा दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती दी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को पिछले गुरुवार को अदालत में पेश किया गया था, जहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश कुहर ने उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने चिदंबरम द्वारा दायर किए गए आवेदनों को भी स्वीकार कर लिया था. इनमें जेड-श्रेणी की सुरक्षा के साथ एक खाट, बाथरूम के साथ एक अलग सेल और दवाओं की अनुमति मांगी गई थी.
उन्होंने जेल में पश्चिमी शैली के शौचालय (इंग्लिश टॉयलेट) की भी मांग की थी.चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में समर्पण करने की अनुमति के लिए अदालत में एक और आवेदन दिया था. अदालत ने वित्तीय निगरानी एजेंसी को नोटिस जारी किया था और इस पर सुनवाई 12 सितंबर को होगी.