मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 दिसंबर को पेश होंगी जैकलीन
सुकेश चंद्रशेखर के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सह आरोपी जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट आज यानी 12 दिसंबर को सुनवाई हुई . जैकलीनअपने वकीलों प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे के साथ सुबह करीब 10 बजे अदालत पहुंचीं. ईडी के जांच अधिकारी के नहीं आने की वजह से 11 बजे से सुनवाई हुई. जैकलीन के वकील कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं.
पटियाला हाउस कोर्ट आज मामले की सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. ईडी के वकील ने कोर्ट में दलील रखी कि आरोपियों का ठगी का तरीका और इनका काम करने का ढंग देखना चहिए. यह देश के सर्वोच्च अधिकारियों के कार्यालयों के नाम पर संपर्क करते थे. जबकि ईडी ने कहा कि हम अभी यह नहीं कह सकते है मामले में जांच पूरी हो चुकी है, मामले में अतिरिक्त चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है.
इससे पहले, कोर्ट ने कहा कि मामले में लोग जेल में है वह ज़मानत की मांग कर रहे है, वह आने के बेसिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, हमको उनके अधिकारों को भी देखना है. कोर्ट ने कहा कि मामले में लोग जेल में है वह ज़मानत की मांग कर रहे है, वह आने के बेसिक अधिकार की मांग कर रहे है, हमको उनके अधिकारों को भी देखना है. ईडी के वकील ने कहा जांच अधिकारी आ रहे हैं उनका इंतज़ार कर लीजिए. कोर्ट ने ईडी के वकील को फटकार लगाई कहा जांच अधिकारी के आने तक आप जिरह शुरू करिए.इस मामले की पिछली सुनवाई 24 नवंबर को हुई थी. जिसमें कहा गया था कि जैकलीन फर्नांडीज के वकीलों ने आरोप बिंदु पर अपना पक्ष और बहस तैयार करने के लिए समय मांगा था. अभियोजन पक्ष की अपील को स्वीकारते हुए कोर्ट ने 12 दिसंबर की अगली डेट दी थी.इससे पहले, जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को 15 नवंबर को जमानत दे दी गई थी. जमानत के देने के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था इसलिए जमानत दी जा सकती है. उन्हें विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी. उनकी शर्तों में- अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना और ईडी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में हिस्सा लेना, शामिल है.