पत्रकार सौम्या हत्याकांड: सभी आरोपी दोषी करार, 26 को सजा का ऐलान
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया. साल 2008 में टीवी पत्रकार की हत्या के मामले में इससे पहले अदालत में 13 अक्टूबर को दलील पूरी हुई थी. उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. एडिशनल सेशन जज रवीन्द्र कुमार पांडे ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 18 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा. उस समय सभी आरोपी अदालत में मौजूद रहें. बता दें कि 6 अक्टूबर को अंतिम दिन कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की पूरी दलीली सुनी थी.
पांचवें आरोपी को मामले में अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है. पांचों आरोपियों को मकोका के तहत भी दोषी ठहराया गया है. बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 में देर रात अपनी कार से घर लौटते समय हुए थी. घर लौटते वक्त उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी.
पुलिस ने कोर्ट में दावा किया था कि पत्रकार की हत्या का मकसद लूटपाट था. हत्या के सिलसिले में पुलिस ने पांच आरोपियों- रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित शुक्ला, अजय कुमार एवं अजय सेठी को अरेस्ट किया था.
कोर्ट के आदेश के बाद से इस हत्याकांड के सभी आरोपी मार्च 2009 से जेल में हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया था. मलिक और दो अन्य आरोपी अमित शुक्ला एवं रवि कपूर को साल 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्याकांड दोषी करार बताया था.
जिगिशा हत्याकांड से खुला था राज
पूछताछ में खुलासा हुआ था कि आरोपी से जिगिशा घोष की हत्या में हथियार की बरामदगी हुई थी. पुलिस की पूछताछ में सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले का राज खुला था. उसके बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की थी. उसके बाद एक के बाद एक रहस्य खुलने लगा था. बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को एक के बाद एक अरेस्ट कर लिया था.
साल 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और शुक्ला को मौत की सजा सुनाई थी और कोर्ट ने मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हालांकि, अगले साल, जिगिशा हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्ला और कपूर की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था, लेकिन मलिक की उम्रकैद की सजा ही रखी थी.