Lok Sabha Speaker elected 2024: कैसे होता है लोकसभा स्‍पीकर और डिप्‍टी स्‍पीकर का चुनाव, कौन लोग होते हैं शामिल

Lok Sabha Speaker elected 2024: कैसे होता है लोकसभा स्‍पीकर और डिप्‍टी स्‍पीकर का चुनाव, कौन लोग होते हैं शामिल

Lok Sabha Speaker elected 2024: 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है, यह 3 जुलाई तक चलेगा. 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे. और इसके बाद सबसे अहम काम लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होगी.

17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ओम बिरला थे. लेकिन पिछली लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, नई लोकसभा के पहले सत्र तक ही होता है.

इसलिए जब 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है.

Lok Sabha Speaker elected 2024: कैसे चुने जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ?

संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है. सांसद अपने में से दो सांसदों को सभापति और उप-सभापति चुनते हैं.

सदस्यों को इस लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा करना होता है.

चुनाव के दिन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के ज़रिए किया जाता है. यानी जिस उम्मीदवार को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से ज़्यादा सांसद वोट देते हैं, वह लोकसभा अध्यक्ष बनता है.

इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए किसी अन्य शर्त या योग्यता को पूरा करना ज़रूरी नहीं है.

लेकिन जो व्यक्ति स्पीकर होता है उसे सदन के कामकाज, उसके नियमों, देश के संविधान और कानूनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है. लोकसभा अध्यक्ष कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़िम्मेदार होता है. इसलिए ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

Lok Sabha Speaker elected 2024: क्‍या होता है काम

सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं. इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह तटस्थ रहकर कामकाज चलाएं. लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं करते.

लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं और सदन में विवाद होने पर स्पीकर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं.

वे किसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लेते लेकिन अगर प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट हों तो वे निर्णायक मत डाल सकते हैं.

लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न समितियों का गठन करते हैं और इन समितियों का कार्य उसके निर्देशानुसार होता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकते हैं.

Lok Sabha Speaker elected 2024: कैसे होता है डिप्‍टी स्‍पीकर का चुनाव

आजादी के बाद से अब तक लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है. स्पीकर का पद सत्ताधारी दल और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है.

अब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता आया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है. इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की मदद से एनडीए सरकार बनाई.

16वीं और 17वीं लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था. सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थीं. एआईएडीएमके नेता एम. थम्बी दुरई इस लोकसभा के उपाध्यक्ष थे.

बीजेपी के ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे. लेकिन तब लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ और पूरे कार्यकाल तक यह पद खाली रहा. इस लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पाने के लिए इंडिया अलायंस का आक्रामक रुख़ है.

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Lok Sabha Speaker elected 2024: कांग्रेस ने की ये मांग 

10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा. इस बात को समझते हुए कांग्रेस का कहना है कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं दी गई तो विपक्ष स्पीकर के पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो यह आजाद भारत में पहली बार होगा. दल बदल कानून के बाद से स्पीकर की भूमिका कई मायने में अहम हो जाती है.

बता दें कि नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा. 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अभिभाषण होगा. वह अगले पांच साल के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा पेश करेंगी. इसके बाद दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और संभवतः 2 जुलाई को राज्यसभा और 3 जुलाई को लोकसभा में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे.

 

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