सरकारी बंगला खाली करने के मामले में महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से फिर झटका, याचिका खारिज
New Delhi: लोकसभा से निष्कासित टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारीआवास खाली करने के मामले में फिर से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। 16 जनवरी को केंद्र के संपदा निदेशालय ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। इसी मामले को लेकर महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
पिछले साल लोकसभा से निष्कासन के कारण डीओई ने मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। यह घर उन्हें संसद सदस्य के तौर पर आवंटित किया गया था। चूंकि वह अब सांसद नहीं हैं, इसलिए विभाग ने उनसे घर खाली करने को कहा है।
संपदा निदेशालय ने उन्हें 7 जनवरी तक घर खाली करने को कहा। विभाग ने महुआ मोइत्रा को कई नोटिस भेजे हैं। 4 जनवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल नेता को उन्हें आवंटित सरकारी आवास पर कब्जा करने की अनुमति के लिए संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा। अदालत ने कहा कि नियमों के अनुसार अधिकारी किसी निवासी को छह महीने तक रहने की अनुमति दे सकते हैं।