Manish Sisodia: 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी है. इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 6 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
Manish Sisodia: इन शर्तों पर सिसोदिया को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 10-10 लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने. हर सप्ताह के सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने. इसी के साथ गवाहों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करने की शर्त पर जमानत दी है.
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Manish Sisodia: दिल्ली सचिवालय जा सकेंगे मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी. तब ईडी के वकील ने अदालत से मांग की कि पूर्व मंत्री को दिल्ली सचिवालय जाने से रोकने की शर्त को भी आधार बनाकर जमानत दिया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को साफ मना कर दिया.