तोशखाना मामले में इमरान खान को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

Pakistan: पाकिस्तान के तोशखाना मामले में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मामले की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया. जानकारी के मुताबिक सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है. हालांकि इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन गेट पर ही पुलिस ने इमरान खान की कार को रोक लिया.

इस बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए इमरान खान की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूरी दी है. न्यायमूर्ति आमिर फारूक कुछ समय बाद मामले पर सुनवाई करेंगे. इमरान खान अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हैं.

कई और मामलों में भी हुई सुनवाई

इससे पहले आज, आतंकवाद-रोधी कोर्ट (एटीसी) और बैंकिंग कोर्ट ने न्यायिक परिसर में पेश होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी थी. उनको ये बेल उनके खिलाफ दायर निषिद्ध धन और आतंकवाद के मामलों में मिली थी. एटीसी जज राजा जवाद ने आतंकी मामले की सुनवाई की और 100,000 रुपए के ज़मानत बॉन्ड जमा करने साथ 9 मार्च तक जमानत दे दी. इस बीच, जस्टिस रक्षंदा शाहीन ने निषिद्ध धन मामले में खान की जमानत की पुष्टि की.

कई मामलों की सुनवाई में शामिल होने के लिए खान को आज तीन अदालतों में पेश होना था. इनमें एक बैंकिंग अदालत में एक प्रतिबंधित धन का मामला, एक आतंकवाद विरोधी मामला, और एक अदालत में तोशखाना और हत्या के प्रयास के मामले शामिल थे.

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