अब फ्लाइट कैंसिल होने पर लगेगा जुर्माना

सरकार अब एयरलाइंस पर सख्ती बरतने जा रही है. हवाई यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और एविएशन कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. ये जुर्माना 20,000 रुपये तक हो सकता है.

New Delhi: बीते दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. अब सरकार और एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं. इससे यात्रियों की सुविधा भी बढ़ेगी और कंपनियों के लचर रवैये पर भी रोक लगेगी.

सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के फ्लाइट कैंसिल करने या देरी से उड़ान भरने की स्थिति में अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान किया है.

अगर कोई एयरलाइंस बुक फ्लाइट को उड़ान भरने से 24 घंटे से कम की अवधि में कैंसिल करती है, तो उसे अब भारी जुर्माना देना होगा. साथ ही यात्रियों का टिकट रिफंड करके मुआवजा भी देना होगा. ये अलग-अलग अवधि की फ्लाइट के लिए अलग अलग होगा.

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