संजय सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

Delhi News:संजय सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

New Delhi:  दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका रद्द कर दी है। बीते साल चार अक्टूबर 2023 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 31 जनवरी को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।  हाई कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध किया था। अपनी याचिका में संजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि वे पिछले तीन महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और अभी तक कथित शराब घोटाले में उनकी भूमिका नहीं बताई गई है। लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।

दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। संजय सिंह को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।

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