आनंद मोहन सिंह की रिहाई मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब
Bihar: बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब तलब किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में बदलाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड भी बिहार सरकार से मांगे हैं.
बिहार सरकार ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई के लिए जेल मैन्यूअल में बदलाव किया था और लोकसेवक की हत्या को अपवाद से हटाकर सामान्य कर दिया था जिसके बाद आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई हुई है. आनंद मोहन सिंह के साथ 26 और कैदियों की रिहाई हुई थी. आनंद मोहन सिंह की रिहाई को उमा कृ्ष्णैया ने गलत बताया और नीतीश कुमार से एकबार फिर इस विचार करने के लिए कहा था. इसके साथ ही उमा कृष्णैया ने कहा था कि यह वोट बैंक की राजनीति है. राजपूत वोटों के लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है.
आनंद मोहन सिंह को भी नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने आनंद मोहन सिंह को भी नोटिस देने के लिए कहा है. इसके साथ ही काउंटर एफिडेविट की भी मांग की है. कोर्ट में IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा.