सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 5 सप्ताह और बढ़ाई अंतरिम जमानत
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत सोमवार को पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी चाहती है कि एआईआईएम या किसी अन्य अस्पताल द्वारा जैन के स्वतंत्र मूल्यांकन की मांग करने वाले उसके आवेदन पर अगली तारीख पर सुनवाई हो। पीठ ने मामले की सुनवाई पांच सप्ताह बाद तय की। शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।