सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को करेगा लोकसभा निष्कासन के खिलाफ महुआ की याचिका पर सुनवाई
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकसभा से निष्कासन के मामले में महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई नहीं की और इसे 3 जनवरी के लिए टाल दिया।न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि उनके पास केस की फाइल सुबह ही आई और उन्हें इसे पढ़ने का समय नहीं मिला। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी मामले की सुनवाई टालने पर राजी हो गए।महुआ को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से निष्कासित किया गया है।
महुआ पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर संसद में अडाणी समूह से जुड़े सवाल पूछने का आरोप हैं।आरोप है कि महुआ ने हीरानंदानी को लोकसभा सदस्य पोर्टल का अपना आईडी-पासवर्ड दिया था, जिस पर लॉगिन करके हीरानंदानी अडाणी समूह के खिलाफ और अपने हित में सवाल पूछते थे।आरोप है कि इसके बदले में हीरानंदानी महुआ को महंगे-महंगे गिफ्ट, पैसे और अन्य उपहार देते थे।महुआ ने आईडी-पासवर्ड देने के अलावा बाकी सभी आरोपों को खारिज किया था।
आचार समिति की सिफारिश के बाद निष्कासित की गईं महुआ
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये मामला आचार समिति के पास जांच के लिए भेजा था।समिति ने मामले में सुनवाई के बाद महुआ पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई है और इस ‘गंभीर दुष्कर्म’ के लिए महुआ को गंभीर सजा मिलनी चाहिए।उसने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश के आधार पर 8 दिसंबर को महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया।